जबलपुर की दो दुकानों में शराब की ठेकेदारी में हिस्सेदार बने एक व्यक्ति से दो अन्य हिस्सेदारों ने 2 करोड़ 80 लाख हड़प लिए। बेलखेड़ा निवासी देवेन्द्र के साथ दमोह निवासी दो अन्य भागीदारों महेन्द्र सिंह ठाकुर, उसका छोटे भाई अमित सिंह और अजय प्रताप यादव छल कपट करते हुये न सिर्फ करोड़ों रुपये हड़पे बल्कि फर्म का सामान भी चोरी कर लिया। पीड़ित देवेन्द्र उर्फ दिव्बू गलबले (शर्मा) उम्र 34 वर्ष निवासी बेरमाई मोहल्ला बेलखेडा ने उक्त आरोप लगाते हुए मदन-महल थाना में अपने साथ हुई इस धोखाधड़ी की लिखित सूचना दी है। जिसकी जानकारी देते हुए मदनमहल थाना प्रभारी नीरज वर्मा ने बताया कि पीड़ित देवेन्द्र की लिखित शिकायत में महेन्द्र सिंह ठाकुर द्वारा वर्ष 2019-2020 में आबकारी लायसेंस के लिए मालवीय ग्रुप और लिंक रोड गुलौआ चौक के लिए देशी और विदेशी शराब का ठेका लिया। जिसके लिए अजय प्रताप यादव, महेन्द्र सिंह ठाकुर और उसके बीच उसी समय इकरारनामा किया गया। जिसके मुताबिक दोनों शराब ठेके में अजय और उसकी भागीदारी 35.5-37.5 प्रतिशत और शेष भागीदारी महेन्द्र सिंह ठाकुर की थी। देवेन्द्र ने पार्टनरशिप के समय आबकारी लायसेंस के लिए एक करोड़ सात सौ रुपये बैंक गारंटी बनाने और व्यवसाय चलाने के लिए महेंद्र सिंह ठाकुर को समय-समय पर पैसे दिए। जिसे एक्साईज से 1 करोड 700 रु की बैंक गारण्टी वापस आते ही महेंद्र द्वारा लौटाने की बात भी की गई थी। लेकिन उसके खाते मे उपरोक्त राशि आने के बाद भी उसने देवेन्द्र को उसके पैसे वापिस नहीं किए। एक अन्य भागीदार अजय प्रताप यादव को आर टी जी एस और चालान के ज़रिए उसने इतनी ही राशि लगभग 1 करोड़ 40 लाख रु दी थी। लेकिन दोनों ने बिना उसे सूचना दिया उनके जबलपुर ऑफिस का सामान गायब किया और यहाँ से चंपत हो गए।
पुलिस ने महेन्द्र सिंह ठाकुर निवासी ग्राम सगोन, थाना बटियागढ़, जिला दमोह, उसके छोटे भाई अमित सिंह ठाकुर और अजय प्रताप यादव निवासी पालीटेक्निक कॉलेज चौपड़ा खुर्द, दमोह के खिलाफ़ धारा 406, 34 भादवि का अपराध कायम कर जांच शुरू कर दी है।