1467 व्यक्तियों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 1 लाख 48 हजार 600 रुपए जुर्माना वसूला गया
जबलपुर, पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण के बढते प्रकरणों को ध्यान में रखते हुये कोविड-19 की गाईड लाइन का कड़ाई से पालन कराने हेतु एवं कोरोना संकमण की चेन को ब्रेक करने हेतु मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जबलपुर जिले में दिनाॅक 12 अप्रैल से आदेशित लाॅकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) के आदेशानुसार पूरे शहर एवं देहात मे 48 फिक्स प्वाईट लगाये गये एवं 36 थाना मोबाईल एवं 42 एफ.आर.व्ही. मोबाईल तथा 36 चीता मोबाईलों के अलावा 36 अतिरिक्त मोबाईलें लगायी गयी हैं।
आज दिनाॅक 15 अप्रैल को प्रातः से शाम 5 बजे तक कोरोना गाईड लाईन का उल्लंघन कर बिना वजह घूम रहे 71 लोगों को अस्थाई जेल में निरूद्ध कराया गया एवं 23 के विरूद्ध 188 भादवि के तहत कार्यवाही की गयी तथा मुंह पर मास्क न लगाने एवं सोशल डिस्टेंस का पालन न करने वाले 1467 व्यक्तियों पर कार्रवाई करते हुए 1 लाख 48 हजार 600 रुपए समन शुल्क फाइन किया गया है। कार्यवाही अभी निरंतर जारी है।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर ने की अपील – एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने जबलपुर संस्कारधानीवासियों से अपील की है कि फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण एवं वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये सावधानी बरतने की आवश्यकता है, कोरोना के संकमण की चेन को ब्रेक करने हेतु हर व्यक्ति का यह विशेष दायित्व है कि कोरोना प्रोटाकाॅल का सख्ती से पालन करते हुये जरूरी कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें, बच्चों और बुजुर्गो को अनावश्यक घर से बाहर न जाने दें, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क अनिवार्य रूप से लगाये, फिजिकल डिस्टेंस दो गज की दूरी के नियम का कडाई से पालन करें, भीड का हिस्सा न बनें, समय समय पर हाथ को साबुन पानी से धोयें एवं सैनेटाईज करें, सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने जैसे लक्ष्ण होने पर निकटतम फीवर क्लीनिक में जाकर जांच करायें।