सड़कों पर जानवरों के खुलेआम घूमने से यातायात बाधित होता है और दुर्घटनाएँ भी होती हैं। गौवंश और अन्य जानवरों की वजह से परिवहन से जुड़ी कठिनाईयों से शासन-प्रशासन भली तरह वाक़िफ़ भी है। इसलिए अब मध्य प्रदेश सरकार ने मवेशियों और जानवरों को खुला छोड़ने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कमर कस ली है। जिसके चलते अब पशुओं को सड़क पर खुला छोड़ने पर एक हजार रूपए तक जुर्माना पशु मालिक से वसूला जाएगा। इसके लिए बाकायदा नगरीय प्रशासन विभाग ने मप्र नगरपालिक अधिनियम 1956 में संशोधन कर गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। यहाँ तक कि यदि कोई भी जानबूझकर जानवर या अन्य पशु को सड़क या सार्वजनिक स्थान पर छोड़ता है या बांधता है, जिससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान होता है। या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आवागमन में दिक्कत होती है। तो उस पर अर्थदंड लगाया जाएगा।
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