रिहायशी, शैक्षणिक, संस्थागत, सभा भवन, व्यावसायिक, व्यापारिक, औद्योगिक क्षेत्र के भवन स्वामियों से 30 जून तक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का अंकेक्षण प्रतिवेदन जमा करने का निर्देश
निगमायुक्त प्रीति यादव ने सभी बहुमंजिला (हाईराइज) रिहायशी, शैक्षणिक, संस्थागत, सभा भवन, व्यावसायिक, व्यापारिक, औद्योगिक भंडारण तथा खतरनाक या मिश्रित उपयोग वाले भवनों के स्वामियों, संचालकों, और प्रबंधकों को अपने भवनों का अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का अंकेक्षण कराने के संबंध में सख्ती दिखाते हुए 30 जून तक हर हाल में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद सभी भवन स्वामियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
निगमायुक्त प्रीति यादव ने बताया कि अनुज्ञप्तिधारी, पंजीकृत अग्नि शमन इंजीनियर, और कंसल्टेंट के माध्यम से पूर्ण कराकर अग्नि शमन अंकेक्षण प्रतिवेदन नगर निगम के अग्नि शमन विभाग में 30 जून 2024 से पूर्व जमा करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि अग्नि शमन इंजीनियर की जानकारी वेबसाइट https://www.enagarpalika.gov.in/ पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा अनुज्ञप्त अग्निशमन इंजीनियर, कंसल्टेंट में अम्बुज मिश्रा (मोबाइल: 7415934400), अश्वनी कुमार चौहान (मोबाइल: 7000466976), अमित शिवहरे (मोबाइल: 8085584168), और निखिल रनपुरिया (मोबाइल: 8962401266) के नाम शामिल हैं।
निगमायुक्त ने सभी बहुमंजिला (हाईराइज) रिहायशी, शैक्षणिक, संस्थागत, सभा भवन, व्यावसायिक, व्यापारिक, औद्योगिक भंडारण तथा खतरनाक या मिश्रित उपयोग वाले भवनों के स्वामियों, संचालकों, और प्रबंधकों से अपील की है कि 30 जून 2024 के पहले अपना अग्निशमन अंकेक्षण प्रतिवेदन निगम के अग्नि शमन विभाग में जमा करें और निगम की अप्रिय कार्यवाही से बचें।
निगमायुक्त यादव ने 30 जून के बाद वैधानिक कार्यवाही हेतु फायर अधीक्षक कुसाग्र ठाकुर और सहायक अधीक्षक राजेन्द्र पटेल को भी निर्देश जारी किए हैं।