जबलपुर, सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर लोगों ने काफ़ी भ्रम और झूठ फैलाया है, इस दौरान धर्म और सम्प्रदाय से जुड़े अपातिजनक सोशल मीडिया सन्देश भी वायरल हो रहे हैं. इस सबके मद्देनज़र पर रोक लगाने के लिए जिला दंडाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत कल एक आदेश जारी कर जिले की राजस्व सीमा के भीतर व्हाट्स अप, फेसबुक, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म पर कोरोना को लेकर भ्रामक, आपत्तिजनक और उद्वेलित करने वाली सूचनाओं, सन्देश, आडियो-वीडियो एवं फोटो को शेयर करने, फारवर्ड करने एवं कमेंट करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया कि असामाजिक तत्वों द्वारा कोरोना को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक एवं झूठी खबरें फैलाकर आम लोगों में भय का वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही किसी धर्म अथवा सम्प्रदाय के प्रति आपत्तिजनक बातें होने की संभावना भी है। इससे कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। इसलिए जिला दंडाधिकारी ने आम जनता के बीच भय का वातावरण न बने तथा इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों पर विधिसम्मत कार्यवाही की जा सके इसके लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर कोरोना तथा धर्म एवं सम्प्रदाय को लेकर व्हाट्स अप, फेसबुक, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के सभी माध्यमों पर भ्रामक, आपत्तिजनक एवं उद्वेलित करने वाले सन्देश, फोटो एवं आडियो-वीडियो को शेयर करने, पोस्ट करने, फारवर्ड करने और कमेंट करने पर रोक लगा दी है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण जिले में लागू हो गया है तथा आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा। आदेश में कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
एक दिन पहले ही फेक विडियो भेजने वाले आरोपी को जबलपुर पुलिस ने किया है गिरफ्तार
पिछले दिनों फ़ेसबुक पर एक विडियो पोस्ट किया गया था जिसमें जबलपुर में लाॅकडाउन के उल्लंघन करने पर गोली मारने के आदेश जारी होना बताया जा रहा है जो कि पूर्णतः भ्रामक एवं असत्य था। पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा संज्ञान लेते हुये फेसबुक पर उस विडियो का स्वयं ही खंडन किया गया और उस फेक विडियो को पोस्ट करने वाले व्यक्ति का पता लगाने के लिए सायबर सेल को तत्काल आदेशित किया गया। जिसके फलस्वरूप पता चला कि फेसबुक पर भ्रामक वीडियो एस.बी.आई. कालोनी चेराीताल निवासी दुर्गेश चौधरी ने पोस्ट किया है जो कि कपडे की दुकान मे काम करता है। कोतवाली थाना प्रभारी अनिल गुप्ता के नेतृत्व में सायबर सेल की टीम के द्वारा आरोपी दुर्गेश चौधरी (उम्र 29) को हिरासत में लेकर उसके विरूद्ध धारा 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही एवं धारा 54 आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत प्रतिवेदन तैयार कर न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
जबलपुर पुलिस अधीक्षक ने भी की अपील
एस पी जबलपुर ने संस्कारधानी वासियों से अपील करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया की सभी साईट्स जैसे वाट्सअप, फेसबुक, ट्यूटर, इंस्टाग्राम, आदि की निगरानी जबलपुर सायबर सेल टीम के द्वारा निरंतर की जा रही है, कोरोना वायरस के विषय मेें किसी भी प्रकार की भ्रामक, झूठी, खबर/सूचना एवं धार्मिक/साम्प्रदायिक भावना को आघात पहुंचाने वाले पोस्ट/ ऑडियो/वीडियो/मैसिज फेसबुक, वाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर प्रसारित न करें और न ही फाॅरवर्ड करें, ऐसा करने वालो पर आईटी एक्ट एंव आपदा प्रबंधन एक्ट तथा महामारी अधिनियम के तहत सख्त कार्यवाही की जावेगी।