दीपावली के पर्व के अवसर पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को टालने तथा लोक व्यवस्था सुनिश्चित करने के मद्देनजर, कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने शहपुरा भिटौनी में स्थित एलपीजी फिलिंग स्टेशन और पेट्रोलियम के बल्क डिपो के दो किलोमीटर की परिधि के अंदर पटाखा छोड़ने और आतिशबाज़ी प्रतिबंधित करने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक ज़िले के भीतर पेट्रोलियम पदार्थ और एलपीजी भंडारण-संग्रहण के समस्त केन्द्रों के दो किलोमीटर परिधि के अंदर भी पटाखा छोड़ना और आतिशबाजी करना प्रतिबंधित है। यह आदेश अगले महीने यानि 5 नवंबर तक लागू रहेगा। प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
आयुध निर्माणी डिपो के सौ मीटर परिधि में भी आतिशबाजी प्रतिबंधित – आयुध निर्माणी डिपो और आसपास के क्षेत्र में भी पटाखा छोड़ने और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर आयुध निर्माणी के आस-पास 100 मीटर की परिधि में आतिशबाजी करते और पटाखा छोड़ते पाये जाने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही के निर्देश दिये हैं।