डिण्डौरी -25 जनवरी 2018 को दोपहर लगभग 11:15 बजे समनापुर में 18 वर्ष से कम की नाबालिग बालिका के साथ घटित अपराध के बाद थाना समनापुर में अपराध पंजीबद्ध किया गया था ।
अभियोजन के मीडिया सेल प्रभारी श्री मनोज कुमार वर्मा ने बताया गया कि 25 जनवरी 2018 को दोपहर लगभग 11:15 बजे समनापुर में 18 वर्ष से कम की नाबालिग बालिका को उसकी सहमति के बिना अपने साथ ले जाकर घर में जबरदस्ती दुष्कर्म करने एवं पीड़ित के साथ ली हुई फोटो को वायरल करने की धमकी देकर पैसे लेने तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में कार्रवाई करते हुए थाना समनापुर द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।
उक्त मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश,लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) डिण्डौरी द्वारा आरोपी सत्यप्रकाश उर्फ सत्तू पनरिया पिता जोधीदास उम्र 22 वर्ष निवासी आवास कॉलोनी समनापुर जिला डिण्डौरी को धारा 376(2)(झ), भादवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 1000/- रूपये का अर्थदण्ड, धारा 354(घ)(1)(i), 354(घ)(2) भादवि एवं 11(iv)/12 लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध के लिए 03 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- रूपये का अर्थदण्ड, धारा 506 भाग-2 भादंवि के अपराध के लिए 01 वर्ष कठोर कारावास एवं 200/- रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 384 भादवि के अपराध के लिए 01 वर्ष कठोर कारावास एवं 200/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: 06 माह, 03 माह, 01 माह, 01 माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किया गया । शासन की ओर से श्री अब्दुल नसीम,विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट द्वारा मामले का सशक्त संचालन किया गया ।