11 मई, प्राथमिक मीडिया। जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार दिनांक 14 मई 2022 दिन शनिवार को नगर निगम मुख्यालय एवं सभी संभागीय कार्यालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस दौरान करदाताओं को बकाया करों की राशि जमा करने पर भारी छूट प्रदान की जायेगी। इस संबंध में नगर निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ ने बताया कि म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 162 व 163 तथा म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 130, 131 तथा 132 में निहित शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा सम्पत्तिकर एवं जल उपभोक्ता प्रभार में सरचार्ज में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत में सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट, 50 हजार रूपये से अधिक तथा 1 लाख रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट, 1 लाख रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। निगमायुक्त ने बताया कि जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट, राशि 10 हजार रूपये से अधिक तथा 50 हजार रूपये से कम बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट, राशि 50 हजार रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि छूट उपरांत राशि अधिकतम् दो किश्तों में जमा कराई गई, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराई जायेगी। उन्होंने बताया कि यह छूट केवल एक बार ही दी जायेगी। निगमायुक्त आशीष वशिष्ठ ने करदाताओं से इस छूट का लाभ लेने अपील की है।
हाल ही की प्रतिक्रियाएँ
वक़्त
on