आम जनता अपने खिलाफ़ होने वाले उत्पीड़न या अपराध के खिलाफ़ पुलिस की शरण लेती है। पुलिस भी अपराधिक मामलों को दर्ज करके उस पर आगे की कार्यवाही करती है। लेकिन सिर्फ मामला दर्ज करके और उसका अन्वेषण करने तक ही पुलिस का काम खत्म नहीं होता। उस मामले को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना और अपराधियों को उचित दंड दिलाने में भी पुलिस की सक्रिय भूमिका होती है। जिसमें शासकीय अधिवक्ताओं की भी अहम भूमिका होती है। यही वजह थी कि पुलिस अधीक्षक जबलपुर तुषारकान्त विद्यार्थी (भा.पु.से.) ने शनिवार की शाम 5:30 बजे से डी.पी.ओ./ए.डी.पी.ओ. तथा राजपत्रित अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक ली गयी। जो कि 3 घंटे तक चली।
इस बैठक में पुलिस अधीक्षक जबलपुर नें न्यायालय में विचाराधीन गम्भीर, सम्पत्ति सम्बंधी अपराधों, आर्म्स एक्ट, एन.डी.पी.एस. क्ट, पाक्सो एक्ट के कितने प्रकरणों की पैरवी कर रहे हैं इसकी अद्यातन स्थिति की जानकारी ली और अपनी प्राथमिकतायें बताते हुये कहा कि गम्भीर एवं सम्पत्ति सम्बंधी अपराधों में, फायर आर्म्स तथा आर्म्स एक्ट के प्रकरणों में एवं नशीले पदार्थो अर्थात एनडीपीएस एक्ट, नशीले इंजैक्शन, तथा पाक्सो एक्ट के प्रकरणों में आप सशक्त एवं सारगर्भित पैरवी करें, ये बेहद जरूरी है इससे निश्चित ही क्राईम कंट्रोल में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ऐसे प्रकरण जिनमें अपराधी को न्यायालय द्वारा दण्डित किया जायेगा, सम्बंधित कोर्ट मोहर्रिर को नगद पुरूस्कार से एवं पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्तागणों को मेरे द्वारा प्रशस्ति पत्र से पुरूस्कृत से सम्मानित किया जावेगा।
इस दौरान उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि न्यायालय मे चालान प्रस्तुत करने के पूर्व एक बार चालान का अवलोकन सम्बंधित ए.डी.पी.ओ. से करा लें, आप भी सुनिश्चित करें कि जो तथ्य डायरी में समाहित होना चाहिये यदि उनमें कोई कमी है तो अपना मार्गदर्शन देते हुये कमी को दूर करायें ताकि न्यायालय में विचारण के दौरान ऐसी कोई कमी न रह जाये, जिसका अपराधी फायदा उठा सके। उन्होंने कहा कि न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में सारगर्भित सशक्त पैरवी करें।
उल्लेखनीय है कि न्यायालय के समक्ष सारगर्भित पैरवी के कारण गम्भीर अपराधों में वर्ष 2023 में अभी तक सजा का प्रतिशत 85 प्रतिशत रहा है, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक ने पुलिस महकमे को बधाई भी दी ।